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Agra News: बेटी की शादी की चिंता खत्म! अब मिलेगी ₹1 लाख की सरकारी मदद, ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

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Agra Latest News: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हर योग्य जोड़े को 1 लाख रुपये देने का निर्णय लिया है. 60,000 रुपये कन्या के खाते में, 25,000 रुपये उपहार और 15,000 रुपये आयोजन पर खर्च…और पढ़ें

बेटी की शादी की चिंता खत्म! अब मिलेगी ₹1 लाख की सरकारी मदद, ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाएं

हाइलाइट्स

  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपये की सहायता.
  • 60,000 रुपये कन्या के खाते में, 25,000 रुपये उपहार में मिलेंगे
  • योजना में प्राथमिकता निराश्रित कन्याओं को दी जाएगी.

आगरा: उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को अब और ज़्यादा लाभकारी और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं. इस योजना के तहत अब हर योग्य जोड़े को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी जी.आर. प्रजापति ने दी है.

कैसे मिलेगा एक लाख रुपये का लाभ?
जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार, नए शासनादेश के तहत अब योजना में मिलने वाली ₹1,00,000 की राशि को तीन हिस्सों में बांटा गया है. इसमें ₹60,000 सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. ₹25,000 की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाएगी और शेष ₹15,000 रुपये विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि जनपद आगरा को इस योजना के तहत 951 जोड़ों का लक्ष्य दिया गया है.

कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि कन्या या उसके माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों. साथ ही परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. लड़की की न्यूनतम आयु 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए. कन्या अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो सकती है. आयु प्रमाण के लिए स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या मनरेगा जॉब कार्ड में से कोई एक मान्य होगा. SC, ST, OBC वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी है. इसके अलावा, कन्या का बैंक खाता होना भी जरूरी है.

इन लाभार्थियों को दी जाएगी प्राथमिकता
योजना में कुछ श्रेणियों को प्राथमिकता दी गई है। जैसे कि निराश्रित कन्याएं, विधवा महिला की पुत्रियां, दिव्यांगजन अभिभावकों की बेटियां और दिव्यांग कन्याएं इस योजना में पहले स्थान पर रखी जाएंगी.

ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लाभार्थी https://cmsvy.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदन जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे या किसी भी निजी इंटरनेट केंद्र से भी किया जा सकता है.

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