lucknow Woman sentenced to 7 years 6 months and fined 2 lakh in fake gangrape case: लखनऊ में फर्जी गैंगरेप केस में महिला को 7 साल की सजा.

आखरी अपडेट:
Lucknow News: लखनऊ में फर्जी गैंगरेप और एससी/एसटी केस में झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली रेखा देवी को 7 साल 6 महीने की सजा और 2 लाख 1 हजार रुपये जुर्माना हुआ. कोर्ट ने निर्दोष राजेश और भूपेंद्र को क्लीन चिट दी और …और पढ़ें

Lucknow News: लखनऊ कोर्ट ने फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने वाली महिला को सुनाई सजा प्रतीकात्मक तस्वीर
हाइलाइट्स
- रेखा देवी को 7 साल 6 महीने की सजा मिली.
- रेखा पर 2 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना लगा.
- निर्दोष राजेश और भूपेंद्र को कोर्ट ने क्लीन चिट दी.
लखनऊ. राजधानी लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र में फर्जी गैंगरेप और एससी/एसटी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराकर दो निर्दोष लोगों को जेल भिजवाने वाली महिला रेखा देवी को एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने रेखा को 7 साल 6 महीने की कैद और 2 लाख 1 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है. साथ ही, जुर्माने की आधी राशि फर्जी तरीके से फंसाए गए राजेश और भूपेंद्र के परिजनों को देने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि भूपेंद्र की मौत हो चुकी है. कोर्ट ने रेखा को मिले मुआवजे को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होते ही तुरंत राहत राशि दिए जाने के प्रावधानी के चलते झूठे मुकदमे दर्ज कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. कोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि चार्जशीट दाखिल होने के बाद राहत राशि दी जाए, तो इस प्रवृत्ति पर रोक लग सकती है. एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कोर्ट ने साफ किया कि कानून का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ताकि निर्दोष लोगों को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े

प्रधान संवाददाता, लखनऊ