No relief for Rahul Gandhi in derogatory remark against army high court lucknow bench rejects plea : राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से राहत नहीं, मानहानि याचिका खारिज.

आखरी अपडेट:
Lucknow News: लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने सेना पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के तलबी आदेश को चुनौती दी थी. कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया. अब राहुल गां…और पढ़ें

Lucknow News: सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
हाइलाइट्स
- राहुल गांधी की याचिका लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज की.
- सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को तलब किया गया.
- एमपी-एमएलए कोर्ट का तलबी आदेश उचित: हाईकोर्ट.
लखनऊ. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर कथित तौर पर मानहानिकारक टिप्पणी करने के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी तलबी आदेश और मानहानि के परिवाद को चुनौती दी थी. कोर्ट ने स्थानीय अदालत के तलबी आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
यह मामला सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा दायर मानहानि के परिवाद से संबंधित है. श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था. उनके अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था, “चीनी सैनिक हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं,” जो सेना का अपमान करने वाला बयान है. इस परिवाद के आधार पर लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर तलब किया था.
राहुल गांधी की ओर से उनके वकीलों ने हाईकोर्ट में दलील दी कि परिवाद में लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं हैं, इसलिए उन्हें तलब करने से पहले आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए थी. साथ ही, यह भी कहा गया कि तलबी आदेश से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि आरोप ट्रायल के लायक हैं या नहीं. हालांकि, हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट का तलबी आदेश उचित है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है. कोर्ट का विस्तृत आदेश सोमवार को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. यह मामला अब लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में आगे बढ़ेगा, जहां राहुल गांधी को बतौर आरोपी पेश होने की आवश्यकता होगी. इस फैसले से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, और आने वाले दिनों में इस मामले पर और अपडेट की उम्मीद है.

प्रधान संवाददाता, लखनऊ