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यूपी के सीतापुर में प्राइमरी स्‍कूलों के मर्जर पर बड़ा आदेश, हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा- अभी पुरानी स्थिति ही ठीक

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UP Primary School Merger Case : चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की डबल बेंच ने सीतापुर जिले में स्कूलों के विलय पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है.

यूपी के सीतापुर में प्राइमरी स्‍कूलों के मर्जर पर रोक, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
लखनऊ : यूपी में प्राइमरी स्‍कूलों के मर्जर को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बडा आदेश जारी किया है. इस मामले में अदालत ने सीतापुर जिले के बच्‍चों और उनके अभिभावकों को राहत देते हुए स्‍कूल मर्ज किए जाने पर तुरंत रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने सरकार से साफ कहा है कि यह यथास्थिति को बनाए रखे. अदालत ने मर्जर के प्रोसेस में कमियों को देखते हुए यह अहम आदेश दिया.

दरअसल, इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर को लेकर राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की डबल बेंच ने सीतापुर जिले में स्कूलों के विलय पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है. अदालत ने पाया कि जिन स्कूलों में 50 से अधिक छात्र नामांकित थे, उन्हें भी मर्जर की सूची में शामिल कर दिया गया था, जोकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के मानकों के खिलाफ है. कोर्ट ने इस प्रक्रिया में खामियों को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई अब 21 अगस्त को होगी, जिसमें सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी.

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संदीप कुमारवरिष्ठ सहायक संपादक

News18 में वरिष्ठ सहायक संपादक क्षेत्रीय प्रमुख (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा) की जिम्मेदारी के साथ हिंदी में। जौ में सक्रिय …और पढ़ें

News18 में वरिष्ठ सहायक संपादक क्षेत्रीय प्रमुख (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा) की जिम्मेदारी के साथ हिंदी में। जौ में सक्रिय … और पढ़ें

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