चाहे घर गिरे या लगे आग…बिना एक पैसा खर्च, यूपी के किसानों को इस स्कीम से मिल रहा 5 लाख मुआवजा

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Azamgarh news in hindi : आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की दुर्घटना होने पर परिवार का पालन पोषण कठिन हो जाता है. यही सोचकर प्रदेश सरकार ये स्कीम लेकर आई है. यह एक तरह से बिना किस्त वाला बीमा है.
आजमगढ़. उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गुड न्यूज है. प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को 5 लाख रुपए तक का आर्थिक लाभ दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (mukhyamantri krishak durghatna kalyan yojana) नाम की इस स्कीम के तहत दुर्घटना का शिकार होने वाले या दिव्यांग होने वाले किसानों के परिवारों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है. आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की दुर्घटना होने पर परिवार का पालन पोषण बेहद कठिन हो जाता है. सरकार की इस योजना से किसान के परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण थोड़ा आसान हो जाता है.
इस योजना के तहत अगर कोई किसान खेती के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो सरकार की ओर से उसके परिजनों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है. किसान की मृत्यु हो जाने, दोनों हाथ पैर गंवा देने या एक हाथ और एक पैर गंवाने वाले किसानों के परिजनों को सरकार 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है, अगर आंखों का नुकसान होता है तो भी सरकार की तरफ से किसान के परिवार को 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है.
इतने दिन में कर दें अप्लाई
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों को मुआवजा देने के लिए कई तरह की श्रेणियां तय की गई हैं. मसलन, खेती करते वक्त सांप का काट लेना या किसी जानवर का हमला कर देना. करंट लगना, बिजली गिरना, बाढ़ आना, आग लगना और घर गिर जाने जैसी दुर्घटनाओं में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मुआवजे का इंतजाम किया जाएगा. इसके अलावा, अगर किसान आतंकी हमले में भी अपनी जान गंवाता है तो भी उसके परिवार को सरकार 5 लाख तक का मुआवजा उपलब्ध कराएगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है.