आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में केस ट्रांसफर की याचिका खारिज

आखरी अपडेट:
समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को 2007 में दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनका केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी है.

आजम खान की याचिका में आरोप था कि वीडियो क्लिप को छेड़छाड़ कर ऑडियो फाइल में बदला गया.
इस मामले में आजम खान की ओर से आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ पेश की गई वीडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है. उनका कहना था कि जो सबूत मूल रूप से वीडियो के रूप में था, उसे बदलकर ऑडियो फॉर्मेट में अदालत में पेश किया गया, जिससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. उनका यह भी कहना था कि अगर इसी बदले हुए ऑडियो को सबूत के रूप में माना गया, तो उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया जा सकता है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह शामिल थे, उन्होंने इस आधार पर केस ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया. जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अदालत के रिकॉर्ड में बदलाव के आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन यह कारण केस को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि साक्ष्यों में छेड़छाड़ हुई है, तो इसके लिए कानून में अन्य कानूनी विकल्प मौजूद हैं. लेकिन ट्रांसफर याचिका उस आधार पर स्वीकार नहीं की जा सकती. इस तरह, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया और आजम खान को इस मामले में कोई राहत नहीं दी.
न्यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. वेब स्टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने में रूचि.
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