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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में केस ट्रांसफर की याचिका खारिज

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समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को 2007 में दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनका केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी है.

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, केस ट्रांसफर की याचिका खारिज

आजम खान की याचिका में आरोप था कि वीडियो क्लिप को छेड़छाड़ कर ऑडियो फाइल में बदला गया.

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 2007 में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के मामले में उन्होंने यह मांग की थी कि केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि केस को ट्रांसफर करने के लिए जो कारण बताए गए हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं.

इस मामले में आजम खान की ओर से आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ पेश की गई वीडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है. उनका कहना था कि जो सबूत मूल रूप से वीडियो के रूप में था, उसे बदलकर ऑडियो फॉर्मेट में अदालत में पेश किया गया, जिससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. उनका यह भी कहना था कि अगर इसी बदले हुए ऑडियो को सबूत के रूप में माना गया, तो उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया जा सकता है.

आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की. उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने अब क्लिपिंग की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली है और यह साबित हो चुका है कि मूल साक्ष्य एक वीडियो क्लिपिंग है. ऐसे में इसे ऑडियो फॉर्म में बदलकर अदालत में पेश करना अदालत के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के बराबर है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह शामिल थे, उन्होंने इस आधार पर केस ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया. जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अदालत के रिकॉर्ड में बदलाव के आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन यह कारण केस को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि साक्ष्यों में छेड़छाड़ हुई है, तो इसके लिए कानून में अन्य कानूनी विकल्प मौजूद हैं. लेकिन ट्रांसफर याचिका उस आधार पर स्वीकार नहीं की जा सकती. इस तरह, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया और आजम खान को इस मामले में कोई राहत नहीं दी.

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अभिजीत चौहान

न्‍यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. वेब स्‍टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने में रूचि.

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